सुप्रीम कोर्ट ने आप को 10 अगस्त तक दिल्ली में राउज़ एवेन्यू स्थित अपना दफ़्तर खाली करने को कहा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को भूखंड आवंटित किया गया था, लेकिन आप ने अपना दफ़्तर यहीं बना लिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आम आदमी पार्टी के लिए अंतिम विस्तार होगा।